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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: FIR रद्द करने से इनकार पर हाईकोर्ट CrPC 41A का आदेश नहीं दे सकता
Live Law Hindi
January 21, 2026•1 day ago

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सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते समय पुलिस को CrPC की धारा 41A के पालन का निर्देश नहीं दे सकते। कोर्ट ने माना कि ऐसी राहत, जो गिरफ्तारी पर रोक लगाती है, FIR रद्द करने के प्रथम दृष्टया मामले पर विचार के बिना नहीं दी जा सकती। तेलंगाना हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर मामला पुनः सुनवाई के लिए भेजा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि हाईकोर्ट FIR रद्द करने की याचिका खारिज करते समय पुलिस को CrPC की धारा 41A का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश नहीं दे सकते। कोर्ट ने समझाया कि एक बार जब कोई आरोपी धारा 41A के तहत नोटिस के जवाब में नियमित रूप से पेश होता है तो गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। ऐसी सुरक्षा, जो अंतरिम राहत की प्रकृति की है, रद्द करने पर विचार करने के चरण में नहीं दी जा सकती।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा,
"एक याचिका में जहां FIR रद्द करने की प्रार्थना की गई, वहां हाई कोर्ट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 (CrPC) की धारा 41-A का पालन करने का निर्देश देने वाला आदेश पारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी राहत देने जैसा है, जिस पर हाईकोर्ट तभी विचार कर सकता था जब FIR रद्द करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।"
CrPC की धारा 41A (BNSS की धारा 35) पुलिस को संज्ञेय अपराधों के लिए व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के बजाय पेशी के लिए लिखित नोटिस जारी करने की आवश्यकता है, जहां गिरफ्तारी तुरंत आवश्यक नहीं है, जो अनुपालन को अनिवार्य करके मनमानी गिरफ्तारी को रोकता है और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करता है।
बेंच तेलंगाना हाईकोर्ट के एक आदेश से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोपी व्यक्तियों की रद्द करने की याचिका का निपटारा करते हुए पुलिस को CrPC की धारा 41A का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। साथ ही आरोपी व्यक्तियों, यानी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट के आदेश से व्यथित होकर शिकायतकर्ता ने यह तर्क देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि याचिकाकर्ता की उपस्थिति के बावजूद, उसे सुने जाने का अवसर दिए बिना रद्द करने की याचिका पर फैसला किया गया। यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस को CrPC की धारा 41A का पालन करने का निर्देश प्रभावी रूप से आरोपियों को गिरफ्तारी से अस्वीकार्य अंतरिम सुरक्षा प्रदान करता है, जो नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 19 SCC 401 में निर्धारित कानून के विपरीत है।
विवादास्पद आदेश रद्द करते हुए जस्टिस पारदीवाला द्वारा सुनाए गए आदेश में कहा गया कि हाईकोर्ट ने आरोपियों की रद्द करने की याचिकाओं का निपटारा करते समय उन्हें अंतरिम राहत देने में गलती की, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी राहत देने जैसा है, जिस पर हाई कोर्ट तभी विचार कर सकता था जब FIR रद्द करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।
कोर्ट के अनुसार, CrPC की धारा 482 के तहत कार्यवाही के चरण में कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है, जब तक कि याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया जाता है, जब तक कि कोई असाधारण मामला स्थापित न हो जाए। फिर भी हाईकोर्ट को ऐसी अंतरिम सुरक्षा देने के आधार और औचित्य को समझाते हुए संक्षेप में कारण दर्ज करने होंगे, जैसा कि अनिवार्य है। नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (प्राइवेट) लिमिटेड (उपरोक्त)।
इसलिए मामला हाईकोर्ट में नए फैसले के लिए वापस भेज दिया गया, ताकि वास्तविक शिकायतकर्ता, यानी, अपीलकर्ता को नोटिस देकर, उसकी बात सुनी जाए और फिर अंतिम आदेश पारित किया जाए।
तब तक आरोपी व्यक्तियों-प्रतिवादी नंबर 2 और 3 के खिलाफ कोई भी ज़बरदस्ती वाला कदम नहीं उठाया जाएगा।
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