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आवारा कुत्तों पर SC की मेनका गांधी को अहम टिप्पणी: क्या आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी?

Jagran
January 20, 20262 days ago
'क्या आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी', आवारा कुत्तों के मामले में SC ने मेनका गांधी को सुनाया

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की बॉडी लैंग्वेज और पॉडकास्ट में की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने इसे अवमानना माना, लेकिन कार्रवाई नहीं करने को अपनी महानता बताया। कोर्ट ने कुत्तों को खिलाने वालों को हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराने की अपनी बात को गंभीर बताया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनिमल एक्टिविस्ट और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर कड़ी टिप्पणी की। टॉप कोर्ट ने एक पॉडकास्ट के दौरान आवारा कुत्तों के मामले में कोर्ट की टिप्पणियों पर उनकी बॉडी लैंग्वेज और बयानों पर सवाल उठाया। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि यह कोर्ट की महानता थी कि उसने अवमानना की कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब उसने आवारा कुत्तों के हमलों के लिए कुत्तों को खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार बनाने की बात कही थी, तो वह गंभीर था। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के बयानों पर कड़ी टिप्पणी की कोर्ट ने गांधी के वकील राजू रामचंद्रन से कहा, 'कुछ देर पहले, आप कोर्ट से कह रहे थे कि हमें सावधान रहना चाहिए। क्या आपने पता लगाया कि आपकी क्लाइंट किस तरह की टिप्पणियां कर रही हैं? आपकी क्लाइंट ने अवमानना की है। हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह हमारी महानता है। क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है? उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है? वह क्या कहती हैं और कैसे कहती हैं।' बेंच ने कहा, 'आपने टिप्पणी की कि कोर्ट को सावधान रहना चाहिए। दूसरी ओर, आपकी क्लाइंट जिसे चाहे और जिस पर चाहे, हर तरह की टिप्पणियां कर रही हैं।' आवारा कुत्तों के हमलों के लिए खाना खिलाने वाले जिम्मेदार होंगे वकील रामचंद्रन ने कोर्ट की टिप्पणियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह अवमानना मामले की सुनवाई नहीं थी। उन्होंने रेबीज नियंत्रण उपायों, वैक्सीन की उपलब्धता और आवारा कुत्तों के हमलों से निपटने के लिए पेशेवरों की क्षमता निर्माण के बारे में बात करना शुरू किया। कोर्ट ने जवाब दिया, 'क्योंकि आपकी क्लाइंट एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वह कैबिनेट मंत्री थीं, इन स्कीमों को लागू करने के लिए बजट आवंटन में आपकी क्लाइंट का क्या योगदान है?' याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि स्टेरिलाइजेशन से आवारा कुत्तों की आक्रामकता कम होती है, लेकिन ज्यादातर शहरों में कोई प्रभावी स्टेरिलाइजेशन लागू नहीं किया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट की टिप्पणियों से कभी-कभी दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे हो सकते हैं। 'उदाहरण के लिए, आपके लॉर्डशिप ने कहा कि कुत्तों के काटने के लिए खाना खिलाने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। शायद यह व्यंग्य था।' जस्टिस नाथ ने जवाब दिया, 'नहीं, हमने यह मजाक में नहीं कहा था। हमने यह बहुत गंभीरता से कहा था। भूषण ने जवाब दिया कि कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर हमला किया जा रहा है और हमलावर इन टिप्पणियों का हवाला दे रहे हैं। बेंच ने कहा कि ये टिप्पणियां वकील के साथ बातचीत के दौरान मौखिक तर्क थे। कोर्ट ने मेनका गांधी के पॉडकास्ट को अवमानना माना रामचंद्रन ने कहा कि ये टिप्पणियां टेलीविजन पर दिखाई जा रही हैं और बार और बेंच दोनों की जिम्मेदारी है। इस प् बेंच ने जवाब दिया 'हाँ, इसी वजह से हम खुद को और भी कई टिप्पणियां करने से रोक रहे हैं।' पिछले हफ्ते इस मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा था कि वह राज्य सरकारों से हर उस आवारा कुत्ते के हमले के लिए भारी मुआवजा देने को कहेगा जिससे बच्चों या बुज़ुर्गों की मौत या चोट लगती है। साथ ही, इन आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी। बेंच ने पूछा, 'अगर आप इन जानवरों से इतना प्यार करते हैं, तो आप उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते क्यों इधर-उधर घूमें, लोगों को काटें?

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    आवारा कुत्ते: SC ने मेनका गांधी पर की अहम टिप्पणी